Wednesday, January 7, 2015

दहेज का फर्जी केसः पत्नी को 7 साल की कैद

दहेज का फर्जी केसः पत्नी को 7 साल की कैद

as on नवभारत टाइम्स| Dec 10, 2014, 03.24PM IST

विधि संवाददाता, लखनऊ
पति को दहेज प्रताड़ना के फर्जी मामले में फंसाना एक युवती को भारी पड़ गया। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने पत्नी को दहेज प्रताड़ना के फर्जी मामले में फंसाकर पति को आत्महत्या के लिए विवश करने का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने पत्नी को सात साल की कैद की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पत्नी को जेल भेज दिया गया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक राजेश केसरवानी व श्रद्धा वर्मा उर्फ सरला ने 20 मई 2011 को आर्यसमाज मंदिर में प्रेम विवाह किया था। सरला शादी के 25 दिन बाद ही मायके लौट गई और राजेश पर दहेज प्रताड़ना समेत कई केस कर दिए। फर्जी मुकदमों से परेशान होकर पति राजेश ने 24 मार्च 2012 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरते समय पति ने सूइसाइड नोट लिखा और उसमें पत्नी को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था। घटना की प्राथमिकी मृतक के भाई राकेश केसरवानी ने हुसैनगंज थाने पर लिखाई थी।

जांच के बाद पुलिस ने पत्नी को पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया और आईपीसी की धारा 306 के तहत आरोपपत्र दाखिल किया। कोर्ट में ट्रायल के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश एएन पांडेय ने पत्नी को शादी के बाद से ही पति को प्रताड़ित करने का दोषी पाया था। मंगलवार को फैसला सुनाते हुए उन्होंने आरोपित सरला को सात साल की सजा सुनाई है।

http://navbharattimes.indiatimes.com/metro/lucknow/crime/wife-got-7-year-of-imprisonment-for-fake-dowery-case/articleshow/45440963.cms